What is PAN and TAN I दोनों में अंतर क्या है?

PAN और TAN क्या है? और दोनों में अंतर क्या है?

हेलो, दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे की, PAN और TAN क्या है?, PAN और TAN में क्या अंतर है? What is PAN and TAN Number? Difference Between PAN and TAN Number? 

दोस्तों पैन और टैन नंबर का उपयोग सरकार टैक्स वसूलने और कलेक्शन को सही तरह से मैनेज करने के लिए भारत सरकार ने इसे अपने एक विभाग को जिम्मा दिया है. उस विभाग का नाम है “आयकर विभाग (Income Tax Department).

 इस विभाग का काम है भारत के सभी व्यक्ति को वितीय लेनदेन का हिसाब रखना और उसके हिसाब से उसे एक Credit स्कोर देना. तो चलिय जानते है विस्तार से।

Table of Contents

PAN क्या है? - What is PAN Number?

PAN का Full form होता है Permanent Account Number जिसका अर्थ है “स्थायी खाता संख्या” । What is PAN and TAN. यह पैन नंबर दस अंको का एक अल्फ़ान्यूमेरिक होता है जिसमे 6 अंग्रेजी के नंबर और 4 Numeric नंबर होता है. यह नंबर किसी व्यक्ति या व्यवसाय के Tax Financial Transactions का हिसाब रिकॉर्ड रखने के लिए उपयोग किया जाता है।

PAN Number के विशेषताएं?

  • पैन कार्ड एक 10 अंको का एक विशेष Alphanumeric Code होता हैं जो भारत सरका के आयकर विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है।
  • पैन कार्ड एक अद्वितीय पहचान संख्या (unique identification number) होता है, जोकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक नंबर होता है, किसी दो लोगों के लिय एक जैसा नंबर नहीं होता है।
  • पैन कार्ड सिर्फ बेसिक बचत खातों (BSBA) को छोड़कर सभी प्रकार के बैंक खाते खोलने में उपयोग किया जाता है।
  • पैन कार्ड के टैक्स अकाउंट में उस व्यक्ति के सभी प्रकार के Tax, payment, TCS, TDS आदि के लेन-देन के हिसाब रिकॉर्ड होता है
  • पैन कार्ड से अगर आप किसी प्रकार के वितीय-लेनदेन जैसे की 50 हजार से ऊपर के करते है या फिर किसी प्रकार का निवेश करते है तो आपको पैन कार्ड अनिवार्य है।
  • पैन का उपयोग आप सभी प्रकार के सरकारी या प्राइवेट स्थानों पर इसे आप अपना व्यक्तिगत पहचान (Personal ID) के रूप में उपयोग कर सकते है।

Who Can Apply for PAN Card Number?

विशेष रूप से PAN Card Number Apply भारत के हर व्यक्ति कर सकता है, और पैन कार्ड नंबर ले सकता है. एक व्यक्ति के एक ही पैन कार्ड नंबर होता है, यह एक परमानेंट पुरे जीवन के लिय एक विशिष्ट नंबर होता है. जिसमें आपका सभी वितीय लेनदेन का हिसाब रिकॉर्ड होता है।

Where To Apply for PAN Card Number?

आप अगर PAN Card Number Apply करना चाहते है तो आपको NSDL या UTIISL के वेबसाइट से Apply कर सकते हैं। क्योकि भारत सरकार ने पैन कार्ड बनाने के लिय ये दो एजेंसिया को हो अधिकृत किया है. आप इन एजेंसिया के वेबसाइट के ऑनलाइन आसानी से अप्लाई कर सकते है. या फिर आप अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर अप्लाई करवा सकते है। आपको मात्र 10 दिन में आपके पास पैन कार्ड नंबर डाक से आ जायगा.  

TAN क्या है? What Is TAN Number?

TAN का Full Form होता है Tax deduction and collection Account Number। अर्थात टैक्स काटने या एकत्र करने का खाता नंबर। यह 10 अंको का एक Alphanumeric Code होता है, जो भारत सरकार के आयकर विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है. 

TAN Number उन लोगों के लिए होता है, जो कुछ कुछ विशेष तरह के सौदों पर टैक्स काटने के लिए अधिकृत (Authorised) होते हैं। जब कोई व्यक्ति या संस्था को निर्धारित राशि से अधिक भुगतान करता है तो उस भुगतान में Tax काटकर टैक्स के रकम को TAN के माध्यम से टैक्स अकाउंट में सरकार के पास जमा हो जाता है।

TAN Number की विशेषताएं?

  • टैन कार्ड, पैन कार्ड के जैसा एक 10 अंको का एक विशेष Alphanumeric Code होता हैं जो भारत सरका के आयकर विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है
  • टैन कार्ड, पैन कार्ड के जैसा ही इसमें एक अद्वितीय पहचान संख्या (unique identification number) होता है, जिसमे कि किसी दो लोगों के लिय एक जैसा नंबर नहीं होता है।
  • TAN Number सभी Tax Diductor या Collectorकरने वाले व्यक्ति के पास होना चाहिय
  • TAN Number है तो आपको TDS या TCS रिटर्न दाखिल करना होगा, और इसे जमा करने के लिए चालान फार्म होना चाहिय
  • TAN Number का टैक्स का Certificate होना चाहिय।

Who Can Apply for TAN Number?

TAN Number सिर्फ व्यवसाय के लिय होता है, न कि किसी व्यक्ति के लिए. TAN Number आवश्यकता उसके लिय है जो कंपनी, HUF व्यवसाय, पंजीकृत फर्म, एसोसिएशन के रूप में मान्य संस्था की शाखा के पास होना चाहिय टैक्स का भुगतान करने के लिय।

इनकम टैक्स एक्ट के section 203A के अनुसार, जो भी किसी फार्म या संस्था टैक्स कटता है तो उसके पास TAN Number होना अति अनिवार्य है।

Where To Apply for TAN Number?

आप अगर TAN Number के Apply करना चाहते है तो आपको NSDL के वेबसाइट पर जाकर आप  Apply कर सकते हैं। क्योकि भारत सरकार ने टैन नंबर बनाने के लिय इसे ही अधिकृत किया है. यहा आप Form 49B पर क्लिक कर ऑनलाइन आसानी से अप्लाई कर सकते है. या फिर आप अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर अप्लाई करवा सकते है। आपको मात्र 10 दिन में आपके पास पैन कार्ड नंबर डाक से आ जायगा।

Difference between PAN and TAN?

पैन नंबर और टैन नंबर दोनों 10 अंको होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच क्या अंतर है चलिय जानते हैं इन चार्ट से-

TAX

पैन

टैन

किसके लिए

सभी करदाताओं के लिए

जो टैक्स को काटते या जमा करते है

उद्देश्य

सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन क्रिया के लिए सार्वभौमिक पहचान संख्या है

सभी प्रकार के टैक्स स्रोत पर कर कटौती है

कानून के तहत

आयकर कानून 1961 के अनुच्छेद 139A में

आयकर कानून 1961 के अनुच्छेद 203A में

आवेदन फार्म

भारतीयों के लिए 49 ए

विदेशियों के लिए 49एए

49बी

आवेदन के दस्तावेज

दो फोटो, पहचान पत्र, निवास प्रमाण

कुछ भी नहीं

आवेदन में खर्च

सभी टैक्स के साथ भरतीयों के लिए 107 रुपया और विदेशियों के लिए 989 रुपया

सभी टैक्स के साथ 55 रुपया

PAN and TAN से संबंधित FAQs

टैन नंबर का फुल फॉर्म होता है- Tax Deduction and Collection Account Number. जो संस्था या फार्म टैक्स को जामा या टैक्स कटता है उन्हें TAN नंबर लेना परता है।

पैन कार्ड का फुल फार्म होता है-  Permanent Account Number. यह एक प्रकार का Unique पहचान पत्र है जो सभी प्रकार के Financial Transaction करने के वक्त जरुरी माना जाता है.PAN Card में 10 अंको का Alphanumeric नंबर होता है.

पैन कार्ड से ही आपको लोन मिलेगा अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक है तो। और इसके लिय आपको सही से वितीय-लेनदेन करना होगा।

पैन कार्ड सामान्यत अब 12 दिन में आपके घर डाकिया ले कर पहुचाता है, पैन कार्ड सिर्फ 6 दिन में बन जाता है. आप इसे ऑनलाइन निकाल सकते है।

आधार से पैन कार्ड बनाने के लिए आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. और वहा पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल पर एक OTP आया होगा, उसे डालना है और कुछ डिटेल्स डालना है और अंत में आपको एक रेफरेंस नंबर मीलेगा.

मोबाईल से पैन कार्ड बनाने के लिय सबसे पहले आपको Incometax.gov.in पर जाना है, और वहा पर Instant E-PAN पर Click करना है। और बाद में आपको अपना कुछ डिटेल्स डालना है और बस आपका पैन कार्ड बन गया।

पैन कार्ड बनाने के लिय आप UTI और NSDL से पैन कार्ड बना सकते है।

सबसे पहले आपको इसके वेबसाइट पर जाना है और वहा पर डाउनलोड ई-पैन ऑप्शन पर क्लिक करना है. इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर और जन्म तिथि डालना है और अंत में डाउनलोड पर क्लिक करना है.

अगर किसी का पैन कार्ड खो या चोरी हो गया है तो आपको सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करना है और एफआईआर के बाद पुराने पैन कार्ड का नंबर के साथ में पैन कार्ड नए के लिए आवेदन कर सकते है.

स्थाई पैन कार्ड भारत में आपको 1972 में पहचान और आयकर के रूप में शुरू हुआ.

पैन कार्ड का निशुल्क हेल्पलाइन नंबर है-18001801961, आप इस पर हेल्प ले सकते है आप चाहे UTI या NSDL के माध्यम से अप्लाई किया हो।

भारत में सबसे पहले महिला है जिनका नाम रंजना सोनावाने है इनका गाँव तेंभली जो पुणे से करीब 47 किलोमीटर की दूरी पर हैं।

आयकर विभाग में आप चाहे तो शिकायत कर सकते है इसके ई-मेल आईडी- Samadhan.faceless.assessment@incometax.gov.in पर शिकायत कर सकते हैं।

इसके लिए केंद्र सरकार (Central government ) के इस लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर विदेशी संपत्ति/बेनामी संपत्ति की शिकायत दर्ज करें के ऑप्शन पर जाकर आप शिकायत कर सकते है.

-:नोट:-

आज के इस आर्टिकल में हमने आपको What is PAN and TAN, PAN और TAN कार्ड क्या है? और दोनों में क्या अंतर है? तथा PAN कार्ड का क्या उपयोग है, TAN की आवश्यकता कहा पड़ता है, What is PAN Card, What is TAN, What is PAN and TAN इत्यादि के बारे में लगभग सारी जानकारी दे दी, यदि आप फिर भी कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।

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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…

Posted by राम कुमार

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