बिहार दाखिल ख़ारिज अप्लाई - Online Mutation Apply Bihar

बिहार दाखिल ख़ारिज अप्लाई – Online Mutation Apply Bihar में जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज (Land Mutation) करना बहुत हि जरूरी है दाखिल खारिज (Dakhil Kharij ) से हि पता चलता है कि प्रॉपर्टी एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के  नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है. 

दाखिल खारिज (Dakhil Kharij ) होने कि बाद ही प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड में नया खरीदने वाले व्यक्ति का नाम अपडेट होता है जो आपके मालिकाना हक़ का सबूत होता है। तो चलिए जानते है बिहार दाखिल ख़ारिज अप्लाई – Online Mutation Apply Bihar

दाखिल ख़ारिज का मतलब यह होता है की जब प्रोपर्टी को बेचा या ट्रांसफर किया जाता है या वसीयत या फिर उसे गिफ्ट में मिलता है तो उसे अपने नाम यानि अपने ओनरशिप में बदलना, जिसे हम दाखिल ख़ारिज कहते है. और नया रिकार्ड राजस्व विभाग के रिकार्ड में इंट्री होता है.

पहले हमे दाखिल खारिज करवाने के लिए ब्लाक में जाना पड़ता था और उसके पीछे परा रहना परता था. जिसमें हमे काफी समस्या होती थी, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिससे ऑनलाइन दाख़िल खारिज होने में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

बिहार ऑनलाइन दाखिल-ख़ारिज - Online Mutation (Dakhil Kharij) Bihar

Table of Contents

बिहार भूमि दाखिल-खारिज कितने दिनों में हो जायगा?

बिहार सरकार के नई व्यवस्था के अनुसार बिहार भूमि दाखिल खारिज में 35 दिनों में हो जायगा, जो पहले 18 दिन में होता था. बिहार दाखिल ख़ारिज अप्लाईOnline Mutation Apply Bihar, दाखिल-ख़ारिज में समय बढाने के कारण यह है की अब आपके आवेदन के बाद जांच से लेकर सभी स्तर तक के कर्मियों के लिए समय सीमा तय कर दिया है, इस तय समय में अधिकारी को दाखिल-खारिज कर देना होगा।

दाखिल-खारिज में क्या-क्या प्रक्रिया है?

बिहार दाखिल ख़ारिज अप्लाई – Online Mutation Apply Bihar में निम्न प्रक्रिया करना होता है.
  1. सबसे पहले आपको दाखिल ख़ारिज के लिय ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।

  2. फिर उस ऑनलाइन अप्लाई को राजस्व कर्मचारी वेरीफाई करेगा

  3. उसके बाद उस ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज आवेदन को CI वेरीफाई करेगा

  4. और अंतिम में उसे CO वेरीफाई करके, आवेदन को शुद्धी-पत्र जारी करेगा

  5. तब आप उसे रसीद काट सकते है ।

दाखिल ख़ारिज का नया नियम

दाखिल ख़ारिज का नया नियम यह है की पहले आवेदन करने के 18 दिन में दाखिल ख़ारिज होता है, लेकिन अब इस काम को 35 दिन में कर सकते है. पहले दाखिल ख़ारिज आपत्ति की समय सीमा 60 दिन था जिसे अब 75  दिन कर दिया गया है़।

दाखिल खारिज का समय बढाने के क्या कारण है?

देखीए दाखिल ख़ारिज का समय बढाने के मुख्य कारण यह है की पहले सीओ या दाखिल खरिज करने वाले अधिकारी को कम समय मिलता था जिसके कारण दाखिल ख़ारिज (म्यूटेशन) के आवेदनों की संख्या अधिक हो गया था. जिससे अधिकारी को ज्यादा समय नही मिलने के कारण बहुत आवेदन रद्द हो जाता था, इसलिए दाखिल ख़ारिज के समय को बढाना परा है।

इसे भी जाने

दाखिल ख़ारिज करने में किन चीजो की आवश्यकता होती है?

  1. ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज के प्रक्रिया के पहले हमे कुछ जरूरी आवश्यक पेपर होना चाहिय :-
  2. जमीन रजिस्ट्री का काग़ज़ात (जो जमीन रजिस्ट्री के समय मिलता है)
  3. जमीन का रसीद (पहले से कटाया गया लगन रसीद)
  4. खरीदने और बेचने वाला का मोबाइल नंबर
  5. वतमान जमीन की चौहद्दी
  6. जमीन विवरण (खाता, खेसरा, रकवा, थाना नंबर आदि)

बिहार दाखिल ख़ारिज म्युटेशन का अप्लाई कैसे करें?

सबसे पहले आपको म्युटेशन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यह कुछ स्टेप का पालन करना होगा–

  1. पहले आप biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएँ
  2. यहा आप ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज आवेदन करें पर क्लिक करे.
  3. फिर आप अपना Use ID और Password डालें
  4. और अपना जिला और ब्लाक को सेलेक्ट कर के नया दाखिल खारिज आवेदन करे पर क्लिक करें
  5. फिर दाखिल ख़ारिज एप्लीकेशन फॉर्म में पूरा विवरण भरें
  6. और डॉक्यूमेंट अपलोड करें, उसके बाद आपको रिसीविंग मिलेगा.
biharbhumi.bihar.gov.in

बिहार भूमि दाखिल ख़ारिज का अप्लाई करने के लिय कैसे यूजर ID और पासवर्ड बनाए?

बिहार भूमि दाखिल ख़ारिज का अप्लाई करने के लिय आपको यूजर ID id और पासवर्ड पहले बनाना होगा, फिर आप अप्लाई कर सकते है. तो चलिए बनाना सिख लेते है.

  1. पहले आप bihar.gov.in पर जाएँ
  2. यहा आप ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज आवेदन करें पर क्लिक करे.
  3. फिर आप यहा पर Registration पर क्लिक करे
  4. और फिर अपना विवरण डालकर Registration पर क्लिक करे.
  5. उसके बाद आपको यूजर ई डी और पासवर्ड मिल जायगा.
बिहार दाखिल ख़ारिज अप्लाई - Online Mutation Apply Bihar And Get 100% Approve Now

दाखिल खारिज की स्थिति – Dakhil Kharij Online Status Check

बिहार दाखिल खारीज की स्थिति देखने के लिए आपको यहाँ दिए गए कुछ स्टेप को फ्लो करना होगा, तो चलिए जान लेते है क्या-क्या स्टेप है.पहले आप bihar.gov.in पर जाएँ

  1. यहा आप दाखिल ख़ारिज आवेदन स्थिति देखें पर क्लिक करे.
  2. और अपना जिला और ब्लाक तथा वितीय वर्ष को सेलेक्ट करे
  3. उसके बाद आप अपना केस नंबर या फिर डीड नंबर को डाले और सर्च पर क्लिक करें
  4. फिर आपके दाखिल ख़ारिज की स्टेटस मिल जायगा.

Online Mutation Apply से संबंधित FAQs

नोट :- आज के इस आर्टिकल में हमने आपको ऑनलाइन बिहार दाखिल ख़ारिज अप्लाई, Online Mutation ,  की जानकारी दी, और साथ में जाना बिहार में ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या क्या चीज की परता है और कैसे आवेदन कर सकते हैं।

अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो कृपया इसे Like और share जरुर करे.

धन्यवाद

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *